प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली ने सरकार से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में इसके इलाज के लिए सरकार रेट तय करे। दिल्ली सरकार ने हाल में कहा था कि दिल्ली में आठ अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा लेकिन रेट तय नहीं किया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह प्राइवेट अस्पतालों में इसके इलाज के लिए कीमत रेग्युलेट करे। मरीजों को इलाज के दौरान दोहन से बचाया जाए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता एडवोकेट सचिन जैन की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि प्राइवेट व कॉरपोरेट अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज के लिए क्या खर्चा होगा इसे रेग्युलेट किया जाए और मरीजों को इलाज के नाम पर वित्तीय दोहन से बचाया जाए। अर्जी में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। भारत में बड़ी संख्या में लोग आए दिन संक्रमित हो रहे हैं। भारत सरकार ने 21 मार्च 2020 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना ...