कम होगी ऑनलाइन की फीस? SC में पैरेंट्स
नई दिल्ली ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूलों द्वारा पूरी फीस लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पैरेंट्स सहित देश भर के राज्यों के पैरेंट्स की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि राज्यों से कहा जाए कि वह निर्देश जारी करें कि जब तक ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है तब तक प्राइवेट स्कूल फीस न ले। याचियों ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास का खर्चा फिजिकल क्लास के खर्चे से काफी कम है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि ऑनलाइन क्लास का जो खर्च आता है उसी अनुपात में फीस लिया जाए या फिर सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब व राजस्थान सहित कई राज्यों के पैरेंट्स ने अर्जी दाखिल कर भारत सरकार और राज्यों को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है ये मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है और उससे बच्चे वंचित हो रहे हैं जिसे प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। कोविड के कारण लोग वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इस कारण कई पैरेंट्स ने अपने बच्चों का...