संपादकीय: ED प्रमुख का एक्सटेंशन खारिज, सेवा विस्तार पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने ED के मौजूदा डायरेक्टर को सेवा विस्तार अवैध करार दिए जाने का फैसला दिया। इस मामले में सिर्फ ED प्रमुख को दिए गए सेवा विस्तार का विचार नहीं करना था बल्कि इससे सरकार के अधिकार का मामला भी जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीमाओं का ध्यान रखते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/A45e2a9

Comments

Popular posts from this blog

चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने मांगी गिरफ्तारी

संपादकीय: उपचुनाव का संदेश, I.N.D.I.A गठबंधन बनने के बाद की पहली भिड़ंत

विशुद्ध राजनीति: विपक्षी बैठक के बाद ममता खफा, राहुल का विदेश दौरा, स्पेशल सेशन पर सस्पेंस, देश की राजनीति में सब घट रहा