सिर्फ गाली देने पर SC-ST ऐक्ट नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि SC/ST के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना अपने आप में ऐक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
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