राष्ट्रहित की बात है तो चलो छूट है... सुप्रीम कोर्ट ने OROP बकाए को इंस्टॉलमेंट में देने की अनुमति दे दी

​​सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन (OROP) के बकाये को लेकर उसके 2022 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। अदालत ने केंद्र से उन्हें अगले साल 28 फरवरी तक 28,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा।

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