'दोषियों पर नरमी से कानून व्यवस्था में भरोसा डिगेगा...', सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त फैसला बनेगा नजीर
सुप्रीम कोर्ट ने रेप और मर्डर के दोषी एक शख्स को 30 साल की सजा पूरी होने से पहले रिहा न किए जाने का आदेश दिया। शख्स को उम्रकैद की सजा हुई है और आमतौर पर 14 साल या उससे ज्यादा सजा काटने पर दोषी की रिहाई हो जाती है।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/xE6LPgq
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/xE6LPgq
Comments
Post a Comment