महिलाओं को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की इजाजत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
सुप्रीम कोर्ट दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इस्लाम ने महिलाओं के लिए यह जरूरी नहीं किया है कि वे दिन में पांच वक्त की नमाज जमात (सामूहिक) के साथ पढ़ें या जुमे (शुक्रवार) की नमाज जमात के साथ अदा करें। हालांकि यह मुस्लिम पुरुषों के लिए जरूरी है।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/XJaj8BK
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/XJaj8BK
Comments
Post a Comment