पत्नी-बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरी शादी मत करें... मुस्लिमों के निकाह को लेकर HC की अहम टिप्पणी

High Court on Muslim Marriage: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने इसे पहली पत्नी के साथ क्रूरता करार दिया। कोर्ट ने इस बात के लिए कुरान की सूरा 4 आयत 3 का हवाला भी दिया।

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