स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चााहिए... सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
ईडी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 नंवबर 2021 के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने आरोपी को कैंसर से पीड़ित होने के आधार पर जमानत दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘विभाग को स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त बर्बाद करते हुए ऐसी विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी।
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