मानव तस्करी रोकने के लिए कानून की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मानव तस्करी रोधी कानून की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने आदेश में कहा कि इस संबंध में केंद्र को नोटिस जारी किया जाए। अर्जी का जवाब 31 अक्टूबर तक दाखिल किया जाए।
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