जब दुनियाभर के देशों की शीर्ष अदालतों में नहीं होतीं लंबी छुट्टियां तो अपने यहां सुप्रीम कोर्ट में क्यों?

नए सीजेआई के तहत सुप्रीम कोर्ट अब 'तारीख पे तारीख' कोर्ट नहीं रह गया है। लेकिन हमें वकेशन को भी खत्म करना चाहिए। सालाना छुट्टियों (अर्न्ड लीव, कैजुअल लीव) के दिन तय होने चाहिए जिसके जज हकदार हैं ताकि ऐसा न हो कि उनके ग्रैंडचिल्ड्रेन उन्हें पहचान ही न पाएं।

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