हक की बात : वंशराम की बेगैरत औलादों के लिए ही बना है ये कानून, जिस मां बाप ने सबकुछ दिया उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते

वे माता-पिता जो अपनी आय या संपत्ति के जरिए अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं और उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके खाने-पीने, रहने, इलाज आदि का ध्यान नहीं रख रहे तो वे भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मैंटिनेंस ट्राइब्यून में अर्जी देनी होगी।

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