'गंभीर अपराध में मैजिस्ट्रेट की डयूटी है छानबीन के तत्काल आदेश दे', जानिए किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी ये अहम टिप्पणी
Supreme Court Judgments On Cognizable Offence: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के एक सेक्सुअल ऑफेंस मामले में यह टिप्पणी की और कहा कि ऐसे केस जहां मैजिस्ट्रेट को पहली नजर में शिकायत देखने के बाद संज्ञेय अपराध दिखता है तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वह सीआरपीसी की धारा- 156 (3) के तहत पुलिस छानबीन का आदेश पारित करे।
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