गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद कर लिया अरेस्ट, महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की लताड़
महाराष्ट्र में लातुर की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझने में गलती कर दी और जिस आरोपी को शिर्ष अदालत से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली थी, उसे ही न्यायिक हिरासत में भेजने का ऑर्डर दे दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उसने हैरानगी जताई और कहा कि निचली अदालत के मजिस्ट्रेट को सिखाने की जरूरत है।
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