कृषि कानून निरस्त करने वाले विधेयक पर लगेगी मुहर! यह है सरकार का प्‍लान

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा से पारित किए जाने के बाद तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे संसद के उच्च सदन में लाया जाएगा। विधेयक उन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए है, जिनके खिलाफ किसान एक साल से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि ‘‘ऐसे में जब हम आजादी का 75वां वर्ष - 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं, तो समय की जरूरत है कि सभी को समावेशी प्रगति और विकास के रास्ते पर साथ लिया जाए।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘उसके मद्देनजर, उपरोक्त कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (आईए) को हटाने का भी प्रस्ताव है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 22), के तहत डाला गया था।’’ विपक्ष ने मांग की है कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधेयक को लिया जाए।


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