अवमानना केस: SC ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज की
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की याचिका खारिज कर दी है। उसने कोर्ट के आदेश को न मानने के मामले में दोषी ठहराए जाने के वाले अवमानना केस के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण ने माल्या की याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसपर आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि भगोड़े माल्या ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के खिलाफ ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट ने 2017 माल्या को अवमानना का दोषी का ठहराया था।इसे अपने आदेश की अवमानना माना था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में कहा था कि माल्या की सजा पर फैसला प्रत्यर्पण के बाद होगा। केंद्र ने शीर्ष अदालत को अपने बयान में बताया था कि जब माल्या को भारत लाया जाए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या कोर्ट में पेश नही हुआ था। इससे पहले 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट ने माल्या को उसे अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था लेकिन भगोड़े कारोबारी ने ऐसा नहीं किया था। यही नहीं, कोर्ट ने 10 जुलाई को माल्या को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
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