उत्तर प्रदेश में वीकेंड 'लॉकडाउन' पर सस्पेंस हुआ खत्म, जान लीजिए ये शर्तें

लखनऊ उत्तर प्रदेश में हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक चलने वाली वीकेंड बंदी जारी रहेगी। योगी सरकार ने रविवार रात को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे। हालांकि, शनिवार-रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बाजार, दुकान, मॉल, दफ्तर आदि पहले की तरह बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि यह बंदी सैनिटाइजेशन अभियान के लिए है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलों और जिलों के प्रशासन-पुलिस के अफसरों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर भी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 30 लोगों तक ही भागीदारी की व्यवस्था 20 सितंबर तक जारी रहेगी। 21 सितंबर से शुरू होने वाली सेवाओं के लिए प्रोटाकॉल अलग से जारी होंगे। आने-जाने पर रोक नहीं अनलॉक-4 के दौरान राज्य के अंदर या बाहर लोगों के आने-जाने के अलावा मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से किसी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों से ग्रसित लोगों को आपात परिस्थितियों को छोड़कर घर के भीतर ही रहने को कहा गया है। 7 से दौड़ेगी मेट्रो, गाइडलाइंस पर नजर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद लखनऊ में भी सात सितंबर से मेट्रो संचालन के लिए प्रदेश सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इस संबंध में सोमवार को प्रदेश सरकार की तरफ से अहम बैठक होगी, जिसमें मेट्रो संचालन के लिए गाइडलाइंस तय की जाएंगी। हालांकि, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एलएमआरसी) की तरफ से बिजनेस कॉन्टन्युअटी प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका है। 21 सितंबर से ये होगा अनलॉक - स्कूलों में 50% टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाया जा सकेगा। - अभिभावकों की सहमति से कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर बुलाए जा सकेंगे। - कौशल संस्थानों, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी। - उच्च शिक्षा और गृह विभाग की सहमति के बाद पीएचडी स्कॉलर्स और लैब वर्क वाले पीजी छात्र बुलाए जा सकेंगे। - खेल, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी, हालांकि अधिकतम 100 लोगों की शर्त रहेगी। - ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे। - अंतिम संस्कार और शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। ऐसे फर्राटा भरने की तैयारी - हर ट्रेन डिपो से छूटने से पहले सैनिटाइज होगी। - हर स्टेशन पर हेल्थ हेल्प डेस्क। - लिफ्ट में एक बार में दो से तीन लोगों की ही अनुमति। - टिकट काउंटर से लेकर यात्रियों की जांच तक में सोशल डिस्टेंसिंग। - एंट्री और एग्जिट गेट पर भीड़ से निपटने के इंतजाम। - सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टीकर चस्पा किए गए।


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