दिल्ली, यूपी, बिहार... कल से क्या-क्या खुलेगा

नई दिल्‍ली कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज के बीच, अनलॉक 2.0 आज समाप्‍त हो रहा है। 1 अगस्‍त, 2020 से अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस (Unlock 3.0 guidelines) प्रभावी हो जाएंगी। इंटरनैशनल ट्रेवल को 'वंदे भारत मिशन' के तहत लिमिटेड छूट मिली है जबकि इंटरस्‍टेट ट्रेवल पर कोई रोक नहीं है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम जैसी जगहें फिलहाल बंद ही रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में पहले ही तरह ही लॉकडाउन रहेगा। यह गाइडलाइंस 31 अगस्‍त तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि, लोकल लेवल पर फैसला राज्‍यों के हाथ में छोड़ा गया। विभिन्‍न राज्‍यों ने अपने हिसाब से ढील और प्रतिबंध लगाए हैं। आइए जानते हैं कि 1 अगस्‍त से क्‍या-क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा। 1 अगस्‍त से क्‍या-क्‍या खुलेगा?- नाइट कर्फ्यू को हटाया गया - योग संस्थानों और जिम खोलने की मंजूरी - स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल होने की परमिशन - कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत - 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह इन पर जारी रहेगी पाबंदी- कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं - कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा - स्कूल/कॉलेज - सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क - मेट्रो ट्रेन - सामाजिक समारोह में अधिक लोगों की मौजूदगी - धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजन दिल्ली में क्या खुला, क्‍या बंद? दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का कहर कम हुआ है और 5 अगस्त से यहां जिम खोलने की अनुमति मिल गई है लेकिन मेट्रो और सिनेमाघर बंद रहेंगे। जानिए राजधानी में क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। बिहार में अनलॉक 3.0 में और सख्तीबिहार में एक अगस्त से पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 लागू होगा। सूबे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। कई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ाया गया है। इस अवधि में टैक्सी और ऑटो पहले की तरह चलेंगे लेकिन बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। बिहार की गाइडलाइंस। जानें यूपी में अब क्या खुलेगा- क्या नहींअनलॉक-3 में भी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हां, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के लिए अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। सारी गाइडलाइंस। स्‍वतंत्रता दिवस के लिए अलग गाइडलाइन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप-मंडल, नगरपालिका और पंचायत स्तरों के साथ ही घरों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा मानकों और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि यात्री और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही, घरेलू यात्री हवाई यात्रा, देश के बाहर फंसे भारतीयों की लाए जाने आदि की प्रक्रिया जारी किए गए एसओपी के अनुसार ही रहेगी। बफर जोन में भी लग सकती हैं पाबंदियांराज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी जोनों के बाहर बफर जोन की पहचान की जा सकती है, जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर आवश्यक के रूप में प्रतिबंधों को जिला अधिकारियों द्वारा रखा जा सकता है। उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 और अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगा। देश-दुनिया और आपके शहर की हर खबर अब Telegram पर भी। हमसे जुड़ने के लिए और पाते रहें हर जरूरी अपडेट।


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