जानिए, अनलॉक 3.0 में बिहार में क्या-क्या लॉक

पटना कोरोना संकट () के बीच देश में अनलॉक 3 () को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसमें कई तरह की और छूट दी गई हैं। वहीं बात करें बिहार की तो यहां एक अगस्त से पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 (Unlock 3 Bihar) लागू होगा। सूबे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। कई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ाया गया है। आइये जानते हैं अनलॉक-3 में बिहार में क्या-क्या खुल रहा है... बिहार में क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद अनलॉक-3 की इस अवधि में टैक्सी और ऑटो पहले की तरह चलेंगे लेकिन बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। वहीं रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से जरूरी प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इसे भी पढ़ें:- - बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी रात 10 से सुबह 5 बचे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा। दूसरी ओर, पूरे देश में नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। - मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। - टैक्सी-ऑटो पहले की तरह चलेंगे, लेकिन बस सेवा बंद रहेगी। परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी। - धार्मिक स्थलों और पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। - स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। - बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। - सरकारी और निजी ऑफिस में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को आने की मंजूरी है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अनलॉक-3 में छूट दी गई है। - बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप आदि को छूट दी गई है। - व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। खाद्य, किराना और कृषि समेत जरूरी दुकानें भी खुलेंगी। - औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों को पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। (बिहार और आपके शहर की हर खबर अब Telegram पर भी। हमसे जुड़ने के लिए और पाते रहें हर जरूरी अपडेट।)


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