दिल्‍ली बॉर्डर खोलेगा हरियाणा, नहीं लगेगा पास

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने प्रदेश के साथ लगती दिल्ली की सीमाओं को खोलने का फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में लॉक डाउन के अगले चरण को लेकर हुई बैठक में लिया गया। अब केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर सामान्य रूप से लोगों की आवाजाही बिना पास के आवाजाही हो सकेगी। हालांकि हरियाणा सरकार ने 30 जून 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है। रविवार छोड़ रोज सभी बाजार खुलेंगे हरियाणा में सभी बाजार अब सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे और कोई ऑड-इवन फॉर्म्‍युला लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्‍त रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल और दूसरी संस्‍थाओं को 8 जून से खोलने के लिए हरियाणा सरकार 6 जून को बैठक करेगी। सीएम ने वरिष्‍ठ अधिकारियों संग की बैठकयह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित थे। लोगों व माल की आवाजाही पर प्रतिबंध नहींबैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्‍यों व जिलों के बीच लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्केट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। 5 बजे से शुरू हो सकती हैं खेल गतिविधियांबैठक में निर्णय लिया गया है कि खेल गतिविधियां प्रातः 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे। सोशल डिस्‍टेंसिंग और सेनिटाइजेशन जरूरीबैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी। दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहक जरूरी दूरी बनाए रखें साथी ही दुकान में एक समय में 5 से ज्‍यादा लोग न हों। सार्वजनिक समारोहों पर जारी रहेगी रोकइसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। बैठक में बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा। बसों का टाइम टेबल जारी होगा दूसरे राज्‍यों व जिलों के बीच बसों की आवाजाही का टाइम टेबल समय-समय पर परिवहन विभाग जारी करेगा। इसके अलावा, टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी 8 जून से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के आने के बाद लिया जाएगा।


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