SC ने ठुकराई मरदु फ्लैट्स तोड़ने पर रोक की मांग
नई दिल्ली ने सोमवार को कोच्चि के मरदु में बने फ्लैट्स को गिराने पर रोक लगाने की मांग वाली फ्लैट मालिकों की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोस्टल रेग्युलेशन जोन के मानकों का उल्लंघन कर बनाए गए इन फ्लैट्स को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और एस. रविंद्र भट की बेंच ने फ्लैट मालिकों की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में फ्लैट मालिकों ने 4 अपार्टमेटों को गिराए जाने के कोर्ट के अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार को आदेश दिया था कि वह 138 दिनों के भीतर मरदु फ्लैट्स को गिराए और हर फ्लैट मालिक को 4 हफ्ते के अंदर 25-25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दे।
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