चिदंबरम: ED की गिरफ्तारी से 5 सितंबर तक राहत
नई दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जांच मामले में चिदंबरम को कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपने फैसले को 5 सितंबर तक सुरक्षित रखा है। पढ़ें- CBI जांच में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की हिरासत के लिए ट्रायल कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अब 2 सितंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में ही हैं। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को उनकी हिरासत अवधि 30 अगस्त तक बढ़ा दी थी। पढ़ें- पी चिदंबरम को 22 अगस्त को CBI ने किया था गिरफ्तार बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई ने 22 अगस्त को नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम पर शिकंजा कसा था। सीबीआई बनाएगी आरोपी नंबर वन? इधर, ऐसी खबरें हैं कि सीबीआई INX मीडिया केस में चिदंबरम को आरोपी नंबर बन बना सकती है। ऐसी भी खबरें हैं कि शीर्ष जांच एजेंसी अदालत से चिदंबरम के लाइ डिटेक्टर टेस्ट का भी आग्रह कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चिदंबरम सीबीआई के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पढ़ें- क्या है मामला सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था कि INX मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी देने में अनियमितताएं की गईं। यह मंजूरी उस वक्त दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद, 2017 में ही ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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