तीन तलाक: 'SC के फैसले के बाद नहीं थी जरूरत'
नई दिल्ली मंगलवार को राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह कानून की शक्ल ले लेगा। इस बीच विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर एक बार फिर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को आपराधिक कृत्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस प्रथा को उच्चतम न्यायालय ‘शून्य एवं अमान्य’ करार दे चुका है। पार्टी के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘हमने बुनियादी तौर पर इस विधेयक का समर्थन किया था। हम इसमें संशोधन चाहते थे ताकि मुस्लिम महिलाओं को सहयोग मिल सके। हमारा विरोध दो-तीन मुद्दों पर था।’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को ‘शून्य एवं अमान्य’ कर दिया है, ऐसे में इसे फौजदारी का मामला बनाने की क्या जरूरत है। ओवैसी बोले, पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में दे चुनौती इसके अलावा एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी संवैधानिकता को चुनौती देगा। इससे भारत के संवैधानिक मूल्यों और बहुलता को बचाया जा सकेगा।' महबूबा ने कहा, कानून की नहीं थी जरूरत दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तीन तलाक को लेकर कानून बनाने की क्या जरूरत थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसे अवैध करार दिया है। इससे साफ है कि यह मुस्लिम लोगों को दंडित करने की कोशिश है।
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