मालेगांव: कोर्ट में पेशी का आदेश आरोपियों को
मालेगांव ब्लास्ट (2008) के आरोपियों को कोर्ट ने सप्ताह में एक दिन कोर्ट रूम में मौजूद रहने का आदेश दिया है। एनआईए कोर्ट ने धमाके के आरोपियों के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने पर नाराजगी भी जताई। ब्लास्ट का आरोप बीजेपी की भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित आदि पर है।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi http://bit.ly/2YDs1jN
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi http://bit.ly/2YDs1jN
Comments
Post a Comment