MP: कर्जमाफी पर शिवराज बोले- घोर अन्याय

सोमवार की शाम को कर्जमाफी के आदेश में कहा गया है, 'मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है।'

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