सीबीआई vs सीबीआई: SC में किसने क्या कहा?

आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल के लिए फिक्स होता है। इस दौरान तबादला भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि केंद्र की ओर से पेश अटर्नी जनरल ने कहा कि छुट्टी पर भेजने का अधिकार केंद्र के पास है।

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