SC-ST ऐक्ट: 'वैज्ञानिक जांच के बाद हो गिरफ्तारी'
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तो यहां तक कह दिया है कि इस ऐक्ट के तहत किसी पर तब तक केस नहीं दर्ज किया जाएगा जब तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों से जांच न की जा चुकी हो।
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