आधार पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट पर यहां है ट्विस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ऐसे में अब आपको अपने फोन कनेक्शन या बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनियां आपसे इसकी मांग भी नहीं कर सकती हैं...
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2NJCitK
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2NJCitK
Comments
Post a Comment